मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य में कई योजनाओ को शुरू किया गया है। इस योजना का शुभारम्भ मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य के गरीबी रेखा से निचे आने वाले परिवारों , जरूरतमंद , बेसहारा परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक रूप से मदद करने के लिए किया गया है। इस तरह से सरकार कन्याओ के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओ का संचालन कर रही है जिसके अंतर्गत सरकार ने मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का भी आरभ्म किया है।
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है ?
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा देवास जिले के सोनकच्छ कस्बे में आयोजित एक समारोह के दौरान मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत गरीब कन्याओ को दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि में वृद्धि करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवार की लड़कियों के विवाह हेतु 49000 की राशि दी जा रही थी। जिसे बढ़ाकर अब 51000 रूपए कर दी गई है।
इस योजना क तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए विवाह के समय बेटी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तथा जिस लड़के से उस लड़की की शादी हो रही है उस लड़के की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकते है। इस योजना लाभ राज्य की उन परिवारों की बेटियों को प्रदान किया जायगा। जो गरीबी रेखा से निचे या आर्थिक रूप से गरीब ,निराश्रित , निर्धन ,विधवा महिलाये, तलाकशुदा या बीपीएल की श्रेणी में आती है एमपि 2023 के तहत आवेदन करने वाली कन्या का नाम समग्र पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए।
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो गरीब परिवार है उनकी बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। ऐसे कई परिवार होते है जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए असमर्थ होते है, उन्ही की शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को लागू किया गया है इसलिए सरकार हर कन्या के खाते में योजना की लाभ राशि प्रदान करेगी। इसी के साथ कुछ सामान भी देगी जो आगे आने वाले समय में उनके काफी काम आएगा।
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ
1. इस योजना को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसलिए वही की गरीब कन्याओं को इसका लाभ प्राप्त कराया जाएगा।
2. इस योजना के लिए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली लड़कियां ही अपनी शादी के लिए आवदेन कर सकती है।
3 . इस योजना के लिए आवेदन करने वाली लड़कियों को सरकार की और से 51000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कराई जाएगी।
4 . इस योजना की बाद हर गरीब परिवार की बेटी की शादी बिना किसी लोन या आर्थिक संकट की मज़बूरी को दूर करते हुए हो जाएगी।
5 . योजना का पैसा केवल लाभार्थी यानि लड़की के बैंक खाते में भेजी जाती है। अन्य किसी भी व्यक्ति के खाते में योजना का पैसा ट्रांसफर नहीं किया जायगा।
6 . आप इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से कर सकते है।
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की पात्रता
1 . आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
2 . इस योजना के तहत उस समय लड़की की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
3 . ऐसी परित्यक्ता महिला जो निराश्रित हो और स्वयं के पुनर्विवाह के लिए आर्थिक रूप से सक्षम न हो। इसके आलावा जिनका क़ानूनी रूप से तलाक हो गया हो वे भी इस योजना का लाभ ले सकती है।
4 . लाभार्थी के अभिभावक गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन कर रहे हो।
5 . एम पी कन्या विवाह योजना के तहत कन्या का नाम समग्र पोर्टलपर रजिस्टर्ड होनी चाहिए।
6 . अगर कोई विधवा इसके लिए आवेदन कर रही है तो उसके पास अपने पति का मृत्यु परिणाम पत्र होना अनिवार्य है।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के दस्तावेज
1. आधार कार्ड
2. वोटर आईडी कार्ड
3. आय प्रमाण पत्र
4. कन्या का आयु प्रमाण पत्र
5. निवास प्रमाण पत्र
6. समग्र आईडी
7. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का बीपीएल कार्ड
8. मोबाइल नंबर
9. कन्या का पास पोर्ट साइज फोटो
10 . बैंक खाता पासबुक
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
1. सर्वप्रथम आवेदक को योजना की आफिशियल वेबसाइट https://mpvivahportal.nic.in/ पर जाना होगा।
2. इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
3. इस होम पेज पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा।
4. इस एप्लिकेशन में पूछी गई सारी जानकारी जैसे - नाम ,पता , आधार नंबर ,आयु आदि भरनी होगी।
5. सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा । फिर इसके बाद लॉगिन करना होगा । लॉगिन करने के बाद आपका आवेदन पूरा हो जाएगा ।
